
पटना. सुप्रीम कोर्ट ने पटना कलेक्ट्रेट के पुराने भवन को तोड़ने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है कि जब तक यह मामला कोर्ट में पुरानी कलेक्ट्रेट इमारत यथास्थिति बनी रहेगी।
बिहार सरकार ने पटना के पुराने कलेक्ट्रेट भवन जिसे अफीम का भंडार भी कहा जाता है को तोड़कर नया कलेक्ट्रेट भवन बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। 1 सितंबर को पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति भी मिल गई थी।
कलेक्ट्रेट हेरिटेज बिल्डिंग है या नहीं इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में पिछले एक साल से मामला चल रहा है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने एक कमीशन का गठन किया था।
कमीशन ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट के निर्माण की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इनटैक्ट संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
पिछले दिनों बिहार सीएम नीतीश कुमार के हाथों नए कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का शिलान्यास भी हो गया था। नीतीश ने तीन दिन पहले यानि 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट भवन का शिलान्यास किया था। इसे दो साल में पूरा करने का भी लक्ष्य था।